Income Tax Return Filing Due Date 2025: जानिए आखिरी तारीख, लेट फाइलिंग पेनल्टी और नए नियम
Income Tax Return Filing Due Date 2025: CBDT ने ITR की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ाई। जानिए लेट फाइलिंग पर पेनल्टी, Belated Return और Updated Return के नियम।
Income Tax Return Filing Due Date 2025: आखिरी तारीख, बढ़ने की संभावना और लेट फाइलिंग के नियम
Income Tax Return Filing Due Date 2025: को लेकर हर साल टैक्सपेयर्स के बीच सवाल उठते रहते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस) ने इसे आगे बढ़ाकर सितंबर कर दिया।
किस पर लागू होती है Income Tax Return Filing Due Date 2025?
- सैलरी या पेंशन से आय वाले व्यक्ति
- HUF (हिंदू अविभाजित परिवार)
- किराए, कैपिटल गेन या अन्य आय वाले टैक्सपेयर्स
- छोटे व्यवसाय और प्रोफेशनल्स (Sections 44AD, 44ADA, 44AE)
क्या Income Tax Return Filing Due Date 2025 फिर से बढ़ सकती है?
इस साल पोर्टल की गड़बड़ियों, ITR प्रोसेसिंग में देरी और रिफंड स्टेटस अपडेट की समस्याओं की वजह से टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की है।
- पिछले साल कुल 7.28 करोड़ ITR भरे गए थे
- इस साल अभी तक सिर्फ 5.47 करोड़ ITR फाइल हुए हैं
हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अगर Income Tax Return Filing Due Date 2025 मिस हो जाए तो क्या होगा?
अगर आप 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा:
- आय ₹5 लाख से ज्यादा → ₹5,000 पेनल्टी (Section 234F)
- आय ₹5 लाख से कम → ₹1,000 पेनल्टी
Belated Return / Revised Return → 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है
Updated Return (ITR-U) → 31 मार्च 2030 तक फाइल करने का विकल्प रहेगा
क्या ड्यू डेट के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है?
हाँ, अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो भी आपके पास विकल्प रहते हैं:
- Belated Return – 31 दिसंबर 2025 तक
- Updated Return (ITR-U) – ड्यू डेट से 48 महीने तक
लेकिन लेट फाइलिंग पर आपको पेनल्टी और ब्याज (Interest u/s 234A, 234B, 234C) देना पड़ सकता है।
Income Tax Return Filing Due Date 2025 (15 सितंबर 2025) तेजी से नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत करें। डेडलाइन बढ़ सकती है, लेकिन उसके भरोसे इंतज़ार करना नुकसानदायक हो सकता है।
👉 समय पर ITR फाइल करके आप पेनल्टी और ब्याज दोनों से बच सकते हैं।
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