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Income Tax Refund Status 2025: आईटीआर भरने के कितने दिन बाद मिलता है रिफंड? इस तरह चेक करें स्टेटस

On: March 22, 2026 8:44 AM
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Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज 15 सितंबर को आखिरी तारीख है। अगर आप आज आईटीआर नहीं भर पाए, तो आपको फिर लेट फीस देनी होगी। 31 दिसंबर तक लेट फीस और ब्याज जमा करके आईटीआर भरा जा सकता है। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5 हजार रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे। वहीं, आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे।

कितने दिन बाद मिलता है रिफंड?

जो टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं, वे अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आईटीआर भरने के कितने दिन बाद रिफंड मिलता है। कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं, जिन्हें आईटीआर भरने के अगले दिन ही रिफंड की रकम मिल जाती है। वहीं, कई टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में हफ्तों लग जाते हैं। आमतौर पर आईटीआर फाइलिंग का वेरिफिकेशन करने के 7 से 21 दिन के भीतर रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू होती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर के अकाउंट में रिफंड क्रेडिट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट प्री-वैलिडेटेड होता है, उन्हें रिफंड जल्दी मिल जाता है।

कैसे चेक करें रिफंड का स्टेटस?

स्टेप 1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर जाना होगा।
स्टेप 2. इसके बाद इनकम टैक्स यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा।
स्टेप 3. अब ई-फाइल टैब पर जाएं। यहां इनकम टैक्स रिटर्न और उसके बाद न्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब स्क्रीन पर आपके मौजूदा और पुराने आईटीआर का स्टेटस दिख जाएगा।
स्टेप 5. अब आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

कब अटकता है आपका रिटर्न

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