बीकानेर

Bikaner News: चाइनीज मांझा पूरी तरह बैन! बेचने-उपयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

बीकानेर में चाइनीज मांझा बैन: बेचने और उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश

बीकानेर: जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य, पक्षियों की सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

क्या-क्या हुआ प्रतिबंधित?

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे की:

  • थोक बिक्री
  • खुदरा बिक्री
  • भंडारण
  • परिवहन
  • उपयोग

पर पूर्ण रोक लगा दी है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

अक्षय तृतीया के दौरान पतंगबाजी में इस तरह के धातु मिश्रित मांझे का उपयोग बढ़ जाता है।

यह मांझा आयरन और ग्लास पाउडर जैसे खतरनाक तत्वों से बना होता है, जो बेहद धारदार और विद्युत का सुचालक होता है।

जानलेवा साबित हो सकता है

इस मांझे से:

  • दुपहिया वाहन चालकों की गर्दन कटने का खतरा
  • पक्षियों की मौत
  • बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट

जैसे गंभीर हादसे हो सकते हैं।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कब से लागू?

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित और सामान्य मांझे का ही उपयोग करें।

यह फैसला लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी कदम माना जा रहा है।

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