बीकानेर

ITR Filing 2025 Last Date: आज है आखिरी मौका, देर हुई तो लगेगा जुर्माना

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ITR Filing 2025 Last Date LIVE Updates: आज है आखिरी मौका, देर हुई तो लगेगा जुर्माना

Date: 15 सितंबर 2025 | Category: Finance, Tax Updates

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तिथि 2025

आयकर दायित्व निभाना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है। इस साल, आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 (सोमवार) है। आमतौर पर यह तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अगर आप समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना, ब्याज और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ITR के प्रकार और उनके लिए उपयुक्त फॉर्म

  • ITR-1 (सहज): सैलरीड, पेंशनधारक और सामान्य आय वालों के लिए।
  • ITR-2: जिनकी आय सैलरी, संपत्ति या कैपिटल गैन से होती है।
  • ITR-3: कारोबार या पेशेवर आय वाले करदाताओं के लिए।
  • ITR-4 (सुगम): छोटे कारोबारों और पेशेवरों के लिए।
  • ITR-5, ITR-6, ITR-7: विशेष प्रकार की कंपनियों और संस्थाओं के लिए।

ITR फाइल करने की प्रक्रिया

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें (पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से)।
  2. सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे वेतनभोगी के लिए ITR-1, बिजनेस आय वाले के लिए ITR-3)।
  3. आय और टैक्स की जानकारी भरें। Form 16, Form 26AS और AIS को रिव्यू करें।
  4. ई-वेरिफिकेशन करें (आधार OTP, नेटबैंकिंग या डीमैट अकाउंट के जरिए)।

समय पर रिटर्न नहीं फाइल करने पर क्या होगा?

  • लेट फीस: कुल आय 5 लाख से अधिक होने पर 5,000 रुपये, 5 लाख तक होने पर 1,000 रुपये।
  • ब्याज: धारा 234A के तहत अवैतनिक कर पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज।
  • अन्य दिक्कतें: पैन वेरिफिकेशन में समस्या, लोन और क्रेडिट प्रोसेसिंग में रुकावट, रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी।

ITR फाइलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • Form 16: सैलरी या पेंशन आय के लिए।
  • Form 26AS: टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट।
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स।
  • Investment Proofs: PPF, LIC, ELSS आदि।
  • Annual Information Statement (AIS)।

CBDT द्वारा अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी?

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट अभी भी 15 सितंबर 2025 है। सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जा रहे हैं कि तारीख बढ़ा दी गई है। यह दावा सत्य नहीं है।

Quick Tips: Last Minute ITR Filing

  • सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें।
  • सही ITR फॉर्म चुनें।
  • फॉर्म भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन तुरंत करें।
  • देर न करें, वरना जुर्माना और ब्याज लगेगा।

निष्कर्ष: 15 सितंबर 2025 का दिन हर टैक्सपेयर के लिए महत्वपूर्ण है। अभी ITR फाइल करें और समय पर वेरिफिकेशन कर अपने लिए परेशानियों और अतिरिक्त खर्च से बचें।

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