आज ITR फाइल नहीं की तो सीधा नुकसान: 70 लाख रिटर्न पेंडिंग, डेडलाइन चूकी तो 25–70% ज्यादा टैक्स
ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन है। देशभर में 70 लाख से ज्यादा रिटर्न पेंडिंग हैं। डेडलाइन चूकी तो 25% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना लग सकता है।
आज ITR फाइल नहीं की तो सीधा नुकसान: 70 लाख रिटर्न पेंडिंग, डेडलाइन चूकी तो 25–70% ज्यादा टैक्स
नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो अब वक्त लगभग खत्म हो चुका है। आज रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका है और आंकड़ों के मुताबिक देशभर में अब भी 70 लाख से ज्यादा ITR पेंडिंग हैं।
डेडलाइन चूकी तो क्या होगा?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ लेट फीस ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त टैक्स और ब्याज भी देना पड़ सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डेडलाइन चूकने पर कुल टैक्स देनदारी 25% से लेकर 70% तक बढ़ सकती है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
किसे सबसे ज्यादा नुकसान?
नौकरीपेशा, फ्रीलांसर और छोटे बिजनेस करने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासतौर पर वे लोग जिन्होंने टैक्स तो कटवा लिया, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं किया।
ऐसे मामलों में रिफंड का दावा भी कमजोर हो जाता है और बाद में नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है।
लेट ITR से जुड़ी बड़ी दिक्कतें
- लेट फीस और ब्याज का बोझ
- रिफंड अटक सकता है
- आगे लोन और वीजा प्रोसेस में दिक्कत
- इनकम टैक्स नोटिस का खतरा
अब क्या करें?
अगर रिटर्न लगभग तैयार है, तो आज ही फाइल करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। आखिरी दिन पोर्टल पर लोड बढ़ने की वजह से तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए देरी करना जोखिम भरा हो सकता है।
निष्कर्ष: ITR फाइल करने की डेडलाइन सिर्फ तारीख नहीं होती, बल्कि इसका सीधा असर आपके पैसे और भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ता है। आज का दिन निकलने से पहले फैसला लेना जरूरी है।
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