बीकानेर

Rajasthan Diggi Scheme 2025: किसानों को मिलेगा ₹3.40 लाख तक अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया

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संक्षेप: राजस्थान सरकार डिग्गी निर्माण पर 75%–85% तक सब्सिडी दे रही है — लघु/सीमांत किसानों हेतु अधिकतम ₹4,00,000 तथा सामान्य किसानों हेतु अधिकतम ₹3,00,000। अनुदान DBT के माध्यम से दिया जाएगा।


डिग्गी योजना — उद्देश्य और महत्व

राजस्थान जैसे रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संकट एक बड़ी चुनौती है। Diggi Scheme का मुख्य उद्देश्य खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्षा जल संरक्षण बढ़ाना और किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा देना है। यह पहल भूजल स्तर को सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी।

अनुदान की दरें (Subsidy Details)

  • लघु एवं सीमांत किसान: कुल लागत का 85%, अधिकतम ₹4,00,000 तक।
  • सामान्य श्रेणी के किसान: कुल लागत का 75%, अधिकतम ₹3,00,000 तक।

अनुदान राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर (लगभग 2.5 बीघा) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान (लघु, सीमांत व सामान्य) उठा सकते हैं।
  • आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।


आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रति
  2. बैंक पासबुक की प्रति (खाते का प्रूफ)
  3. कृषि भूमि का नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. खेत में सिंचाई जल स्रोत से संबंधित दस्तावेज
  6. वैध मोबाइल नंबर


सुरक्षा मानक (Safety Standards)

योजना में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है — हर डिग्गी के चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार बनाना अनिवार्य है। साथ ही डिग्गी के पास दुर्घटना से बचने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी है।

लाभ और दूरगामी असर

  • भूजल पर निर्भरता कम होगी और जल स्तर में सुधार होगा।
  • किसान वर्ष में एक से अधिक फसल चक्र ले सकेंगे, जिससे आय में वृद्धि होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से राहत मिलेगी और आर्थिक सशक्तिकरण से पलायन घटेगा।


आवेदन कैसे करें (Quick Apply Steps)

नोट: आवेदन प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार भिन्न हो सकती है। सामान्यतः स्टेप्स इस प्रकार होते हैं:

  1. अपने नज़दीकी कृषि विभाग / पंचायत कार्यालय से योजना के फॉर्म लें या राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
  2. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके आवेदन पत्र भरें।
  3. सत्यापन के बाद तकनीकी निरीक्षण कराकर बजट अनुमोदन प्राप्त करें।
  4. डिग्गी निर्माण के बाद मूल खर्च व बिल अपलोड/प्रस्तुत करें — DBT के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर होगी।

अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

टिप्पणी: यह लेख सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी घोषणाओं के सामान्य विवरण पर आधारित है। योजना-निर्देश समय-समय पर अपडेट हो सकते हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य चेक करें।

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