राजस्थान

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव से पहले बड़ा आदेश, 28 फरवरी तक अधिकारियों के तबादले अनिवार्य

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जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि गृह जिले में कार्यरत तथा एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों को 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से हटा दिया जाए। इस तिथि के बाद तबादलों पर पूर्ण रोक लागू हो जाएगी।

चुनाव कार्यक्रम के बाद नहीं होंगे तबादले

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।

इन अधिकारियों को किया जाएगा गृह जिले से बाहर

आदेश के अनुसार चुनाव घोषणा के बाद निम्न अधिकारियों को उनके गृह जिले से हटाया जाएगा:

  • संभागीय आयुक्त
  • पुलिस महानिरीक्षक (IG)
  • जिला कलेक्टर
  • पुलिस अधीक्षक (SP)
  • अतिरिक्त जिला कलेक्टर
  • तहसीलदार
  • वृत्ताधिकारी (CO)
  • अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
  • जयपुर व जोधपुर में सहायक पुलिस आयुक्त से लेकर आयुक्त तक

नगर निकाय और पंचायत स्तर पर भी सख्ती

नगर निगम व नगर पालिका कर्मियों, पुलिस, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक को उनके स्वयं के गृह निकाय क्षेत्र से हटाया जाएगा। वहीं बीडीओ, थानेदार, नायब तहसीलदार और पुलिस उपनिरीक्षक को उनके गृह पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर पदस्थ किया जाएगा।

30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा आदेश

तीन वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी विभागों को 28 फरवरी तक आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पंचायत और निकाय चुनावों में प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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